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बिजनेस


कंपनी कानून में संशोधन हुये प्रभावी

नयी दिल्ली 13 सितंबर (वार्ता) सरकार ने कंपनी कानून, 2013 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है और इसके साथ ही कंपनी (संशोधन) कानून, 2017 के जरिये किये गये पाँच संशोधन प्रभावी हो गये हैं।
कंपनी कानून, 2013 की पांच धाराओं 196, 197, 198, 200 और 201 को संशोधित किया गया है। अब ये सभी संशोधित धारायें प्रभावी हो गयी हैं।
इसके प्रभावी होने के साथ ही अब कंपनियाें को अपने प्रबंधकीय कर्मियों के सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान के लिए केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं लेनी होगी। कार्याधिकारियों और गैर-कार्यकारी निदेशकों को निर्धारित सीमा से अधिक का भुगतान करने के लिए अब एक विशेष प्रस्ताव के जरिये शेयरधारकों की अनुमति लेनी होगी।
सरकार ने कहा है कि इससे कंपनी के शेयरधारक सशक्त होंगे और कंपनियों के कामकाज में सरकारी नीतियों का दखल कम होगा।
शेखर अजीत
वार्ता
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