बिजनेसPosted at: Jul 25 2017 9:58PM मुनाफाखोरी के खिलाफ प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए समिति
नयी दिल्ली 25 जुलाई (वार्ता) वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्य व्यक्तियों के चयन और सिफारिश के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में चयन समिति गठित की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, मुनाफाखोरी के खिलाफ राष्ट्रीय प्राधिकरण का कार्य उपभोक्ताओं को वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह पर कर में कटौती का पूर्ण लाभ मिलना सुनिश्चित करना है। जीएसटी परिषद द्वारा गठित किये जाने पर यह प्राधिकरण वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी की दर में कटौती अथवा यदि मूल्यों में आनुपातिक कटौती होने पर उपभोक्ताओं को इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं सौंपे जाने की स्थिति में मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्राधिकरण का नेतृत्व सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी करेगा और इसमें केन्द्र और/अथवा राज्यों के चार तकनीकी सदस्य होंगे। मुनाफाखोरी के खिलाफ जीएसटी में उपाय किये गये हैं अौर मुनाफाखोरी के खिलाफ उपायों को शुरू करने के लिए आवेदनों की स्थायी समिति द्वारा जांच की जाएगी। यदि आवेदन स्थानीय मामले से जुड़ा है जिसमें व्यवसाय केवल एक राज्य में है तो पहले राज्य स्तर की स्क्रीनिंग समिति उसकी जांच करेगी। स्थायी समिति को अधिकार है कि वह ऐसे मामलों को रक्षा महानिदेशक के पास भेज दें जिसमें विस्तृत जांच की जरूरत है। शेखर अजीत वार्ता