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पंसारे हत्या मामले में अमोल आठ दिन की एसआईटी हिरासत में

कोल्हापुर 15 नवंबर (वार्ता) जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट एस एस रावल ने तार्किक विचारक गोविंद पंसारे की हत्या के मामले में 34 वर्षीय आरोपी अमोल अरविंद काले को आठ दिन के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में भेजने का आदेश दिया है।
पुणे के रहवासी अमोल काले नरेन्द्र दाभोलकर और बेंगलुरु की पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या मामले में संदिग्ध आरोपी है।
सरकारी वकील शिवाजी राव राणे ने अदालत में कहा कि आरोपी काले ने शहर के शास्त्रीनगर इलाके का सर्वे किया था और इसी इलाके में श्री पंसारे और उनकी पत्नी पर 16 फरवरी 2015 को हमला हुआ था। उन्होंने कहा कि आरोपी ने अन्य साथियों के साथ कोल्हापुर में शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण लिया था। अधिकारियों ने काले को 15 दिन के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की मांग की थी।
बचाव पक्ष के वकील समीर पटवर्धन ने कड़ा विरोध करते हुए कहा कि अधिकारी 14 दिन की हिरासत की मांग कर रहे हैं लेकिन इसके पूर्व एसआईटी ने समीर गायकवाड, डाॅक्टर वीरेन्द्र तावडे, विनय पवार, सारंग आकोजलकर को श्री पंसारे की हत्या के संबंध में गिरफ्तार किया लेकिन आज तक उन लोगों के खिलाफ कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाये। उसमें से आरोपी गायकवाड को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया गया।
श्री पटवर्धन ने कहा कि काले डाॅक्टर दाभोलकर और गौरी लंकेश की हत्या के मामले में सीबीआई की हिरासत में 14 दिन रह चुका है इसलिए 14 दिन के लिए पुलिस हिरासत मांग को खारिज किया जाना चाहिए।
पुणे की सीबीआई अदालत के आदेश के बाद एसआईटी ने काले को कल अपनी हिरासत में लिया था और आज अपराह्न न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर हिरासत में भेजने की मांग की थी जिस पर अदालत ने आरोपी को आठ दिन के लिए हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
त्रिपाठी, रवि
वार्ता
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