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राज्य » गुजरात / महाराष्ट्र


फोरेंसिक विशेषज्ञ की मौजूदगी में पोस्टमार्टम का आदेश

मुंबई 21 जून (वार्ता) बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को एक परिपत्र जारी कर किसी भी शव का पोस्टमार्टम एक फोरेंसिक विशेषज्ञ की उपस्थिति में ही कराने के निर्देश जारी करने का आदेश दिया।
न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायाधीश नितिन जामदार ने मामले की सुनवाई के बाद राज्य सरकार को इस आशय का आदेश दिया। अदालत ने सरकार को इस संबंध में दो सप्ताह के अंदर परिपत्र जारी करने के लिए गुरुवार को यह आदेश दिया।
एक जनहित याचिका मे आरोप लगाया कि सरकारी और महानगर पालिका के अस्प्तालों में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी या झाड़ू वाले पोस्टमार्टम करते हैं। महिला शवों का भी पोस्टमार्टम पुरूष डाक्टर या सफाई वाले करते हैं। कानून का पालन सरकारी अस्पतालों में नहीं होता।
वकील आदिल खत्री की ओर से इस संबंध में जनहित याचिका दाखिल की गयी थी।
त्रिपाठी.संजय
वार्ता
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