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छेड़छाड़ मामले में एक व्यक्ति को तीन वर्ष कारावास की सजा

पालघर, 27 जून (वार्ता) मुंबई से सटे पालघर जिला में एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को 55 वर्षीय व्यक्ति को छेड़छाड़ मामले में तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई और पांच हजार रूपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
विशेष पोस्को न्यायाधीश ए. यू. कदम ने आरोपी सुभाष तमोरे को वर्ष 2017 के छेड़छाड़ मामले में दोषी करार देते हुए सजा सुनायी।
सरकारी वकील जय प्रकाश ने अदालत को बताया कि 25 मई 2017 के दिन आरोपी ने 12 वर्षीय किशोरी को अनुचित तरीके से छूया था। पीड़िता ने घटना के बाद सारी कहानी अपनी माँ को बतायी और इसके बाद उसकी माँ ने आरोपी के खिलाफ विरार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी।
त्रिपाठी, संतोष
वार्ता
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