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गोवा में महिलाओं को रात में काम करने की मंजूरी

पणजी 01 अगस्त (वार्ता) गोवा विधानसभा में गुरुवार को एक विधेयक पारित किया गया जिसमें राज्य के औद्योगिक सेक्टर में रात्रि पाली में महिलाओं को काम करने की मंजूरी दी गयी है।
उपमुख्यमंत्री एवं फैक्ट्रियों तथा बॉयलर मामलाें के मंत्री चंद्रकांत कावलेकर ने हालांकि यह प्रस्ताव पेश करते हुए स्पष्ट किया कि रात की पाली मेें काम करने के लिए किसी भी महिला कर्मचारी पर दबाव नहीं डाला जा सकता। उन्होंने व्यापक विचार के साथ सोचने की जरूरत बताते हुए कहा कि काम करने वाली महिलाओं को नियंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस विधेयक ने कामकाजी महिलाओं को समानता प्रदान की है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी उनकी इच्छाओं के खिलाफ मजबूर नहीं किया जाएगा और फैक्ट्रियों और बॉयलरों के मुख्य निरीक्षक से अनुमति लेनी होगी और साथ ही महिला कर्मचारियों से सहमति लेना भी अनिवार्य होगा।
श्री कावलेकर ने कहा कि महाराष्ट्र ने महिला कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए कई शर्तों के साथ विधेयक पारित किया है और गोवा विधानसभा द्वारा पारित विधेयक में और अधिक कठोर शर्तें होंगी।
कांग्रेस विधायक रवि नाइक, प्रतापसिंह राणे और एलेक्सीओ रेजिनाल्ड लॉरेंको और महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के विधायक सुदीन धवलीकर ने मांग की कि विधेयक को पहले चयन समिति के पास भेजा जाए।
विधेयक पर कराये गये मतदान में इसे पांच के मुकाबले 26 मतों के साथ पारित कर दिया गया।
संजय, प्रियंका
वार्ता
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