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हत्या के मामले में दोषियों को उम्रकैद

ठाणे, 21 दिसंबर (वार्ता) महाराष्ट्र की जिला अदालत ने रमजान के पवित्र महीने में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी है।
अदालत ने हत्या के दोषी आमिर सलीम शेख (24) और कामरान आसिफ खान (24) को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
इस मामले में तीसरे आरोपी जो नाबालिग था, उसका मामला बाल अदालत में चल रहा है। एक आरोपी अभी तक फरार है।
अभियोजन की अपील के लिए सहायक सरकारी वकील संजय मोरे ने अदालत को बताया कि रमज़ान के समय में विक्रेताओं ने मुंब्रा में फुटपाथों पर अपने स्टॉल लगाए थे। 20 जुलाई 2013 को, अमृतनगर बस स्टॉप के पास आरोपियों ने लगभग रात आठ बजे क्रूरता से पीड़ित पर तलवारों और चाकूओं से हमला किया और उसकी हत्या कर दी।
घटना से कुछ समय पहले नाबालिग ने पीड़ित से संपर्क किया था और अपनी दुकान लगाने के लिए कुछ जगह मांगी थी जिसके लिए पीड़ित सहमत हो गया और आधे जगह की पेशकश की। इसके कुछ समय बाद किशोर एक बार फिर आया और उसने जोर दिया कि उसे पूरी जगह दी जाय लेकिन पीड़ित ने पूरी जगह देने से इन्कार कर दिया। इससे नाराज नाबालिग अन्य आरोपियों पीड़ित पर घातक हमला किया।
त्रिपाठी, उप्रेती
वार्ता
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