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माल्या को झटका: बैंकों को जब्त संपत्ति बेचकर रिण वसूली की मंजूरी

मुंबई,01 जनवरी(वार्ता) हजारों करोड़ रुपए के रिण के भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को बुद्धवार को तगड़ा झटका लगा है जब धन शोधन मामलों में यहां की एक विशेष अदालत ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की अगुवाई वाले समूह को माल्या की जब्त की गई संपत्तियों को नीलामी करने की अनुमति दे दी है ।
माल्या पर विभिन्न बैंकों का ग्यारह हजार करोड़ रुपए से अधिक का रिण है और वह देश से आर्थिक भगोड़ा अपराधी घोषित किया जा चुका है ।
धन शोधन रोधी कानून(पीएमएलएल) अदालत ने माल्या की संपत्ति बेचने के निर्णय पर 18 जनवरी तक की रोक लगाई है । यह रोक संबंधित पक्षों को बाम्बे उच्च न्यायालय में अपील दायर करने के लिए दिए गए वक्त के लिहाज से लगाई गई है।
माल्या के ऊपर सबसे अधिक रिण भारतीय स्टेट बैंक का है । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अदालत से कहा था कि उसे इस वसूली से कोई आपत्ति नहीं है । कारोबारी के अधिवक्ताओं की आपत्ति थी कि यह केवल रिण वसूली न्यायाधिकरण ही तय सकता है ।
बैंकों के लगभग नौ हजार करोड़ रुपए का कर्ज नहीं उतारने, जालसाजी और धन शोधन मामले में माल्या वर्तमान में ब्रिटेन में मुकदमें का सामना कर रहा है । माल्या के मामले में लंदन की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है और इस माह में निर्णय आ सकता है।
मिश्रा जितेन्द्र
वार्ता
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