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सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने पर सजा

मुंबई 30 मई (वार्ता) सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और ऐसे लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में थूकने और धूम्रपान करने से सजा हो सकती है और दोबारा ऐसा गुनाह करने पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दो साल की सजा हो सकता है।
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, “सार्वजानिक स्थलों में थूकना कोरोना के प्रसार में योगदान दे रहा है। इसे देखते हुए, हमने निषेध कानूनों को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।”
त्रिपाठी, उप्रेती
वार्ता
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