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पंसारे हत्या : अंदुरे, कुर्ने की जमानत याचिका खारिज

कोल्हापुर, 24 अगस्त (वार्ता) महाराष्ट्र में कोल्हापुर की एक अदालत ने कॉमरेड गोविंद पंसारे हत्या मामले में संदिग्ध आरोपियों सचिन अंदुरे और भरत कुर्ने की जमानत अर्जी सोमवार को खारिज कर दी।
जिला सत्र न्यायाधीश बी डी शेलके ने मामले की सुनवाई के बाद दोनों आरोपियों के जमानत की याचिका खारिज कर दी है।
बचाव पक्ष के वकील समीर पटवर्धन ने शार्प शूटर अंदुरे और कुर्ने की दो जमानत अर्जी दाखिल की थी। दोनों
आरोपी वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हत्या में भी आरोपी हैं।
सरकारी वकील शिवाजीराव राणे और हर्षद निंबालकर ने तथा बचाव पक्ष के वकील पटवर्धन और वीरेंद्र इचलकरंजीकर ने आठ जुलाई से 21 अगस्त तक पांच अलग-अलग तारीखों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष अपनी दलील रखी।
सरकारी वकील श्री राणे और निम्बालकर ने दोनों संदिग्ध आरोपियों की जमानत के लिए कड़ा विरोध किया। अपने तर्क में दोनों वकीलों ने अदालत को बताया कि दोनों आरोपियों ने श्री पंसारे हत्या की साजिश रचने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से भाग लिया था और यदि अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत की अर्जी मंजूर की तो गवाहों पर दबाव बनाने की संभावना है।
बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से कहा कि अंदुरे और कुर्ने दोनों श्री पंसारे हत्या मामले में सीधे शामिल नहीं हैं इसलिए अदालत को उनकी जमानत अर्जी मंजूर करनी चाहिए।
संदिग्ध आरोपी शार्प शूटर अंदुरे को पुणे की जेल से श्री पंसारे हत्या मामले में सात नवंबर 2019 को विशेष जांच दल (एसआईटी) ने गिरफ्तार किया था। जबकि दूसरा संदिग्ध आरोपी कुर्ने, जो वरिष्ठ पत्रकार गौरी लंकेश हत्याकांड में भी संदिग्ध आरोपी है और श्री पंसारे हत्या में उसकी संदिग्ध भूमिका के लिए एसआईटी ने 30 नवंबर,2018 को
राष्ट्रीय जांच दल (एनआईए) मुंबई और बेंगलुरु की टीमों ने पुनः गिरफ्तार कर किया था। एसआईटी ने श्री पंसारे
हत्या मामले में 21 संदिग्ध आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए थे, हालांकि, उनमें से 19 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि दो संदिग्ध सारंग अकोलकर और विनय बाबूराव पवार फरार हैं।
त्रिपाठी.संजय
वार्ता
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