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कंगना के कार्यालय में 'अवैध निर्माण' तोड़ने पर रोक

मुंबई 09 सितंबर (वार्ता) बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के मुंबई स्थित 'मणिकर्णिका फिल्म्ज' कार्यालय को बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कथित तौर पर अवैध निर्माण बताते हुए तोड़ दिया है। इस बीच बॉम्बे उच्च न्यायालय ने कंगना रनौत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीएमसी की कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
न्यायालय की ओर से यह रोक गुरुवार दोपहर तीन बजे तक लगाई गई है हालांकि बीएमसी ने पहले ही अपनी कार्रवाई पूरी ली थी। न्यायालय इस मामले में गुरुवार को फिर सुनवाई करेगा। न्यायालय ने कंगना रनौत के कार्यालय में अवैध निर्माण को गिराने में इतनी जल्दबाजी करने के लिए बीएमसी से जवाब मांगा है। कल बीएमसी को इसका जवाब देना है।
गौरतलब है कि कोरोना वायरस महामारी देखते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय ने गत 26 मार्च को एक आदेश जारी करते हुए कहा था कि राज्य सरकार बीएमसी और सभी संबंधित विभाग किसी के खिलाफ कोई विरोधात्मक कार्रवाई जल्दबाज़ी में ना करें।
गौरतलब है कि कंगना एवं शिव सेना नेताओं के बीच जारी वाक् युद्ध के बीच बीएमसी ने यह कार्रवाई की है। कंगना बुधवार को मुंबई आने के लिए अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश से रवाना हो चुकी हैं।
संजय, यामिनी
जारी.वार्ता
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