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मीडिया ट्रायल से जांच प्रभावित होती है: हाईकोर्ट

मुंबई,18 जनवरी (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मीडिया ट्रायल से किसी भी मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।
फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा कि इस मामले में कुछ मीडिया समूहों का कवरेज एक तरह से पुलिस की अवमानना है।​​ जांच एजेंसियों को अपनी जांच गोपनीय रखने का अधिकार है क्योंकि वे सूचना के अधिकार के अधीन नहीं हैं। किसी भी मामले का मीडिया ट्रायल, मीडिया केबल टीवी नेटवर्क नियमन कानून के तहत कार्यक्रम नियमावली का उल्लंघन करता है।
बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्त और जीएस कुलकर्णी की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि मीडिया प्रेस काउंसिल आफ इंडिया (पीसीआई) के दिशा-निर्देश का पालन करे। इस मामले में जब तक नये दिशा-निर्देश तैयार नहीं हो जाते, तब तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को पीसीआई की गाइडलाइन्स का ही पालन करना होगा।
सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद हुए मीडिया कवरेज को लेकर बॉम्बे उच्च न्यायालय में कुछ सेवा प्राप्त पुलिस अधिकारियों ने एक याचिका दायर की थी। इसमें मीडिया ट्रायल के जरिए सुशांत की मौत की जांच को प्रभावित करने से रोकने, मुंबई पुलिस की छवि खराब करने से रोकने और मीडिया के लिए गाइडलाइन्स बनाने की मांग की गई थी।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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