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नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा

कोल्हापुर, 20 फरवरी (वार्ता) महाराष्ट्र में कोल्हापुर के विशेष जिला अतिरिक्त न्यायाधीश ए एस महात्मे ने वर्ष 2016 में हटकंगले तहसील के पेठ-वडगांव में एक नागालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आरोपी को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
आज यहां जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार सरकारी वकील सुश्री अनीता कुलकर्णी ने कहा कि 30 वर्षीय आरोपी राजू कुमार हरिशंकर सिंह, आजमगढ़ जिले (उत्तर प्रदेश) की रानीपुर तहसील के हिसामुद्दीनपुर का निवासी है, जो एक फरसाण की फैक्ट्री में प्रबंधक के पद पर काम कर रहा था । आरोपी ने 16 वर्षीय लड़की को फैक्ट्री में काम पर रखा और उसका यौन उत्पीड़न किया, फिर उसे गुजरात के सूरत ले गया और 19 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा।
पीड़िता की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करायी जिसके बाद पुलिस ने लड़की को छुड़ाया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
न्यायाधीश ने दोनों पक्षों और गवाहों की बात सुनने के बाद आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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