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वार्डों को आरक्षित करने को लेकर जारी अधिसूचना रद्द

पणजी, 01 मार्च (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय की गोवा पीठ ने पांच नगरपालिका परिषदों के विभिन्न वार्डों को आरक्षित करने को लेकर नगरपालिका प्रशासन निदेशालय की तरफ से जारी अधिसूचना को सोमवार को रद्द कर दिया।
अदालत ने मारगाओ, मोरमुगाओ, मापुसा, संगुएम और क्वेपेम नगरपालिका परिषदों के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया की कवायद पर फिर से विचार करने के लिए कहा है।
अदालत ने राज्य चुनाव आयोग को अन्य नगरपालिका परिषदों में चुनाव प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दे दी है।
नगरपालिका प्रशासन निदेशालय ने इस वर्ष चार फरवरी को चुनावों में पांच नगर निकायों के विभिन्न वार्डों को आरक्षित करने को लेकर अधिसूचना जारी की थी।
कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) ने मामले में सात अन्य याचिकाकर्ताओं के साथ आरोप लगाया था कि वार्डों के आरक्षण का मुद्दा राजनीति से प्रेरित और असंगत है।
राज्य चुनाव आयोग ने 11 नगरपालिका परिषदों और कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी ऑफ पणजी (सीसीबी) के लिए चुनावों की घोषणा इस वर्ष 20 मार्च को की थी।
राज्य विधानसभ में विपक्ष के नेता दिगंबर कामत ने अदालत के निर्णय पर प्रतिक्रिया व्यक्त हुये कि यह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के ‘जुमला राज’ का अंत है।
गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के अध्यक्ष विजय सरदेसाई ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुये ‘सत्यमेव जयते’ कहा।
प्रियंका.श्रवण
वार्ता
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