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करुणा शर्मा की 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मंजूर

बीड़, महाराष्ट्र, 21 सितम्बर (वार्ता) राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री धनंजय मुंडे की दूसरी पत्नी बताने वाली करुणा शर्मा की 25 हजार रुपये के मुचलके पर जिले के अंबाजोगई की सत्र ने जमानत मंजूर कर ली है।
सुश्री शर्मा आपराधिक मामले में पिछले 16 दिनों से न्यायिक हिरासत थी। पुलिस ने उनकी कार में एक पिस्तौल मिलने और अन्य मामलों उन्हें गिरफ्तार किया था। अदालत ने हालांकि आरोपपत्र दायर होने तक उसके परली और अंबाजोगई तालुका जाने पर रोक लगा दी है। उसने अपने वकीलों के माध्यम से अंबाजोगई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था।
उसने अपने वकीलों के माध्यम से अंबाजोगई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया था। मंगलवार को दोनों पक्षों के वकीलों ने न्यायाधीश सुप्रिया सपाटनेकर की अदालत में जिरह की।
राज्य की ओर से वकील अशोक कुलकर्णी जबकि सुश्री शर्मा की ओर से अधिवक्ता जयंत भारजकर ने पैरवी। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आज फैसला सुनाया।
सुश्री शर्मा ने यह घोषणा करके हलचल पैदा कर दी थी कि वह राकांपा नेता और राज्य के सामाजिक न्याय मंत्री श्री मुंडे के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। इसके लिए वह परली आई थी, लेकिन, जैसे ही वह परली पहुंचे, महिलाओं ने उन्हें घेर लिया।
सुश्री शर्मा के खिलाफ एक महिला के साथ मारपीट करने और अन्य आरोप लगाये गये थे। उनके सहयोगी अरुण मोरे पर कार में पिस्तौल रखने का आरोप लगाया गया।
परली पुलिस ने सुश्री शर्मा को पांच सितंबर को गिरफ्तार किया था, जबकि छह सितंबर को उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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