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न्यायालय शिव सेना-चुनौती

शिवसेना विधायक ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती दी
मुंबई, 13 जून (वार्ता) पिछले सप्ताह राज्य सभा के हुए चुनाव में शिव सेना के विधायक सुहास कांदे के मत को अवैध घोषित करने पर उन्होंने सोमवार को भारतीय निर्वायन आयोग (ईसीआई) के फैसले को बम्बई उच्च न्यायालय में चुनौती दी।
याचिका को आज सुबह न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति धीरज सिंह ठाकुर की खंडपीठ के समक्ष रखा गया और तत्काल सुनवाई की मांग की गई।
श्री कांदे ने अपनी याचिका में दावा किया कि चुनाव आयोग के उनके मत को अमान्य घोषित करने के फैसले से उनकी गरिमा और प्रतिष्ठा को गंभीर चोट पहुंची है। उन्होंने अदालत से चुनाव आयोग के फैसले को रद्द करने का आग्रह किया।
उन्होंने ने अपनी याचिका में कहा है कि 10 जून को वह चुनावी हॉल (मुंबई के विधान भवन में) गए थे और उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। महाराष्ट्र में राज्यसभा की छह सीटों के लिए चुनाव हुए थे। श्री कांदे मतदान करने के बाद बाहर आए और शिवसेना नेता सुनील प्रभु को मतपत्र दिखाया, जिन्होंने चुनाव के लिए व्हिप जारी किया था।
अदालत ने सुनवाई की तारीख 15 जून को मुकर्रर की है।
त्रिपाठी, उप्रेती
वार्ता
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