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महाराष्ट्र में जेल कैदियों को मिल रही सुविधाओं पर रिपोर्ट जमा करने का आदेश

मुंबई, 20 जून (वार्ता) बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को जेल में कैदियों को मिल रही सुविधाओं पर तीन सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
न्यायालय ने इसके अलावा अटार्नी जनरल आशुतोष कुंभकोनी को राज्य की एक या एक से अधिक जेलों का दौरा कर सुविधाओं का जायजा लेने और इस पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति एस एस शिंदे की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मांग की गई थी कि राज्य भर की जेलों में टेलीफोन कॉल और वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा फिर से शुरू की जाए ताकि कैदी अपने वकीलों और परिवार के सदस्यों के संपर्क में रह सकें।
जनहित याचिका के अनुसार ऐसी सुविधाएं कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के दौरान उपलब्ध कराई गई थीं, राज्य सरकार द्वारा अधिकांश कोरोना वायरस-संबंधी प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के सुविधाएं रोक दिया गयी।
त्रिपाठी.श्रवण
वार्ता
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