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मुंबई में सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने वाला आरोपी को दोषी करार

मुंबई 02 सितंबर (वार्ता) मुंबई की एक विशेष अदालत ने सार्वजनिक स्थल पर अश्लील हरकत करने वाले 60 वर्षीय व्यक्ति को दोषी करार देते हुए उसे एक साल की सजा सुनाई।
अदालत ने दोषी व्यक्ति को एक साल के लिए जेल भेज दिया क्योंकि अदालत का मानना है कि किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में अश्लील हरकत करना उसके यौन इरादे स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) मामलों की विशेष न्यायाधीश प्रिया बांकर ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे साल की सजा सुनायी। ले में आदेश पारित करते हुए कहा,“इस तरह की घटनाएं लोगों के मन में आतंक पैदा करती हैं और पीड़ित के लिए लंबे समय तक निशान छोड़ जाती हैं।”
यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) कानून के लिए विशेष न्यायाधीश प्रिया बनकर ने 29 अगस्त को आरोपी को दोषी ठहराया और उसे एक साल के कारावास की सजा सुनाई। अदालत के आदेश की प्रति आज उपलब्ध हुई। जबकि यह आदेश आदेश पिछले सप्ताह पारित किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार चार साल का पीड़ित बच्चा जब अपने घर के पास आरोपी की सिलाई की दुकान पर गया तो उसने देखा कि आरोपी अश्लील हरकत कर रहा है। आरोपी के वकील ने दलील दी कि उसने लड़के को दुकान पर नहीं बुलाया था और न ही वह लड़के के पास गया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह सच है कि बच्चे ने गलती से उस आदमी की हरकत देखी ली लेकिन आरोपी की दुकान छोटी है और बगल से गुजरने वाला कोई भी राहगीर उसकी हरकत देख सकता था।
अदालत ने कहा कि इस घटना का पीड़ित, उसके परिवार के सदस्यों और यहां तक ​​कि समाज पर भी बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है तथा ऐसी धारणा है कि घर और आसपास के क्षेत्र बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं हैं। अदालत ने कहा कि इससे समाज में एक खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है।

संजय, उप्रेती
वार्ता
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