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बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश पर संभाजीनगर के जिलाधिकारी ने नाम नहीं बदलने का दिया आदेश

छत्रपति संभाजीनगर, 17 मई (वार्ता) महाराष्ट्र में औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने में संंबंध में जिलाधिकारी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश पर अगले आदेश तक राजस्व और अन्य विभागों से संबंधित किसी भी कार्यालय का नाम न बदलने का आदेश दिया है।
न्यायालय के आदेश के बाद छत्रपति संभाजीनगर के जिलाधिकारी आस्तिक कुमार पाण्डेय ने राजस्व एवं अन्य विभागों से संबंधित सभी कार्यालयों को ‘औरंगाबाद’ नाम लिखने का आदेश दिया हैं।
उल्लेखनीय है कि फरवरी में गृह मंत्रालय द्वारा औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर किये जाने की मंजूरी दी गई। कुछ सरकारी कार्यालयों ने हालांकि नए नाम का उपयोग करना शुरू कर दिया। कुछ सरकारी कार्यालयों का नामकरण भी किया गया है।
इस बीच, याचिकाकर्ताओं और उनके वकीलों ने अदालत के ध्यान में लाया कि राजस्व और अन्य विभागों से संबंधित कार्यालय जिले का नाम बदल रहे हैं, जबकि नाम परिवर्तन के संबंध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई चल रही है।
इस पर बॉम्बे उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि राजस्व और अन्य विभागों से जुड़े किसी भी कार्यालय को अगले आदेश तक औरंगाबाद का नाम नहीं बदलना चाहिए।
राम, उप्रेती
वार्ता
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