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दस रुपये के सिक्के को अस्वीकार करने पर होगा मामला दर्ज-जिला प्रशासन

हिंगोली 17 मई (वार्ता) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा भारतीय मुद्रा में जारी 10 रुपये के सिक्के को हिंगोली और कुछ अन्य स्थानों पर अस्वीकार किये जाने का मामला सामने आया है।
जिलाधिकारी जितेंद्र पापलकर ने चेतावनी दी है कि जिले के बैंक, व्यापारी एवं नागरिक दस रुपये के सिक्के को स्वीकार करें अन्यथा सिक्का खारिज होने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
होंगली जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सिक्का स्वीकार करना अनिवार्य है और आरबीआई द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है और दंडित भी किया जा सकता है।
ऐसे में पुलिस तंत्र को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो व्यक्ति सिक्के लेने से इंकार करता है उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 124 के तहत कार्रवाई की जाए। इस संबंध में आरबीआई की ओर से दिए गए निर्देशों के अनुसार रिजर्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा को स्वीकार करने से कोई भी इंकार नहीं कर सकता है। बैंक, व्यापारी, व्यक्ति जो कानूनी निर्देशों को स्वीकार करने से इनकार करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
दस रुपये का सिक्का राष्ट्रीय मुद्रा है। जैसा कि भारत सरकार ने मुद्रा का मूल्य धारक को देने का वचन दिया है, किसी को भी इसे अस्वीकार करने का अधिकार नहीं है। भारतीय मुद्रा को स्वीकार करने से इनकार करने वालों पर आईपीसी की धारा 124 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
मुकदमा दायर करने के लिए, सिक्के को अस्वीकार करने का कारण लिखित रूप में व्यक्ति से प्राप्त किया जाना चाहिए। स्थानीय पुलिस द्वारा विवरण दिए जाने के बाद पुलिस संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज करेगी। आरबीआई के निर्देश के मुताबिक, इस अपराध के लिए तीन साल की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है।
संजय , जांगिड़
वार्ता
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