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हत्या मामले में दोषी को सात साल की सजा

दुमका 24 मई (वार्ता) झारखंड में दुमका की एक सत्र अदालत ने सात साल पुराने हत्या मामले में आज दोषी को सात साल कारावास के साथ ही दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) पवन कुमार की अदालत ने मामले के आरोपी विपिन यादव को गैर इरादतन हत्या मामले में दोषी पाकर भारतीय दंड विधान की धारा 304 भाग (2) के तहत सात साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माने के अलावा धारा 323, 504 में एक-एक साल, 341 में एक माह की सजा सुनायी। जुर्माने की रकम अदा नही करने पर दोषी को छह महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 01 जुलाई 2012 को जब भगीरथ मामरिक अपने घर पर थे तभी विपिन कुमार ने उनके घर से निकली नाली को मिट्टी से ढंककर बंद कर दिया। इस पर उनके पुत्र कैलाश ने इसका विरोध किया। इस पर विपिन ने लोहे की राॅड से कैलाश के सिर पर प्रहार कर दिया, जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गया। बाद में ईलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
सं सूरज
वार्ता
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