भारतPosted at: Aug 14 2018 2:37PM आफस्पा को कमजोर करने के खिलाफ याचिका की सुनवाई 20 अगस्त को
नयी दिल्ली, 14 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून (आफस्पा) को कथित तौर पर कमजोर बनाये जाने के खिलाफ याचिका की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है।
सशस्त्र बलों 350 कार्मिकों एवं अधिकारियों ने उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर करके कहा है कि आफस्पा के तहत सैन्यकर्मियों को दिया गया संरक्षण हटाने या कमतर करने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि कानून में संशोधन के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता।
याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ऐश्वर्य भाटी ने मामले का विशेष उल्लेख मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के समक्ष किया और उससे त्वरित सुनवाई का अनुरोध किया। श्री भाटी की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त (आगामी सोमवार) की तारीख मुकर्रर की।
याचिका में कहा गया है कि मानवाधिकारों के संरक्षण के नाम पर आंतकी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों का संरक्षण नहीं किया जाना चाहिए। यह याचिका मणिपुर फर्जी मुठभेड़ मामलों में न्यायालय के हालिया आदेश के मद्देनजर दायर की गयी है।
सुरेश टंडन
वार्ता