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‘हापुड़ मॉब लिंचिंग की जांच आईजी की निगरानी में ही होगी’

नयी दिल्ली 05 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने हापुड़ मॉब लिंचिंग मामले की सुनवाई उत्तर प्रदेश के बाहर कराने से आज इन्कार करते हुए एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि मामले की जांच मेरठ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) की देखरेख में हो होगी।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने हापुड़ में मॉब लिंचिंग से घायल गवाह समीउद्दीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उसके फैसले के मुताबिक ही संबंधित आईजी की देखरेख में हापुड़ मॉब लिंचिंग मामले की जांच होगी।
मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश पुलिस ने खंडपीठ को अवगत कराया कि इस घटना के 11 में 10 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच के लिए नयी टीम गठित की गयी है, साथ ही नोडल ऑफिसर जांच की निगरानी कर रहे हैं।
न्यायालय ने राज्य सरकार की ओर से पेश इस दलील के बाद मामले की सुनवाई दो हफ्ते के लिए मुल्तवी कर दी।
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था और साथ ही मेरठ के आईजी से पूरे घटना की रिपोर्ट सौंपने को कहा था। कोर्ट ने पुलिस से समीउद्दीन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी कहा था।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
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