भारतPosted at: Sep 5 2018 11:01PM एनआरसी मामला : दावे, आपत्तियां स्वीकार करने की तारीख टली
नयी दिल्ली, 05 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने असम में राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (एनआरसी) के लिए दावे और आपत्तियां मंजूर करने की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख अगले आदेश तक के लिए टाल दी है।
न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान एनआरसी समन्वयक प्रतीक हजेला की रिपोर्ट का अवलोकन किया। उसके बाद इसने अगले आदेश तक के लिए दावे एवं आपत्तियां स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू करने की तारीख बढ़ा दी।
शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एटर्नी जनरल के के वेणुगोपाल और दूसरे पक्षकारों से कहा कि वे श्री हजेला की इस रिपोर्ट पर दो हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करें। न्यायालय ने मामले की सुनवाई 19 सितम्बर तक मुल्तवी कर दी।
सर्वोच्च न्यायालय ने इससे पहले, 28 अगस्त को असम के एनआरसी के अंतिम मसौदे से बाहर रह गये 40 लाख लोगों को एक और मौका देने के फायदे और नुकसान समेत इसकी जटिलताओं पर रिपोर्ट देने को कहा था।
खंडपीठ ने श्री हजेला को एनआरसी मसौदे से बाहर रह गये लोगों के दावे और आपत्तियों के आधार पर सत्यापन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आवश्यक समय को स्पष्ट रूप से बताने का निर्देश दिया।
सुरेश जितेन्द्र
वार्ता