भारतPosted at: Sep 6 2018 7:22PM आप विधायक सही राम पहलवान पर दो लाख जुर्माना
नयी दिल्ली 06 सितम्बर (वार्ता) दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने एक युवक के साथ मारपीट के मामले तुगलकाबाद सीट से आम आदमी पार्टी(आप)विधायक सही राम पहलवान और दो अन्य पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना ठोंका है।
न्यायाधीश विशाल ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आप विधायक के अलावा दो अन्य सुभाष और ललित को भी दो-दो लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह मामला सितंबर 2016 का है।
मामले में फैसला देते हुए श्री विशाल ने विधायक को जेल की सजा नहीं देते हुए कहा कि इस मामले में घायल योगेंद्र बिधूड़ी को मामूली चोटें आई थीं और अभियुक्त को सुधरने का एक मौका देना चाहते हैं। इसलिए उन्हें कारावास की सजा नही दी जा रही है। श्री विशाल ने पीडि़त को डेढ़ लाख रुपए क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया।
अदालत ने एक अगस्त को इस मामले में आप विधायक और दो अन्य को दोषी करार दिया था। तीनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 324. धारा 341 और धारा 34 के तहत सजा सुनाई गई । इस मामले में अधिकतम तीन वर्ष की कैद का भी प्रावधान है।
पहलवान और दोनों अन्य दोषियों ने अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया था और कहा कि जिस समय यह वारदात हुई वह घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं थे। उनका कहना था कि उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है।
मिश्रा.श्रवण
वार्ता