भारतPosted at: Sep 10 2018 11:24PM पुलिसकर्मियों को ठुल्ला कहने के मामले में केजरीवाल बरी
नयी दिल्ली 10 सितंबर (वार्ता) राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहे जाने के आपराधिक मानहानि के मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को बरी कर दिया।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने कांस्टेबल अजय कुमार तनेजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शिकायतकर्ता श्री केजरीवाल की टिप्पणी से सीधे प्रभावित नहीं हुआ है। इसलिए मानहानि की यह शिकायत विचारणाीय नहीं है।
श्री विशाल ने कहा,“ चूंकि इस टिप्पणी में कांस्टेबल का नाम नहीं लिया गया है। अत: इस शब्द से उसका मानहानि नहीं होता है। कांस्टेबल इस मामले में पीड़ित व्यक्ति नहीं है, इसलिए यह शिकायत विचार योग्य नहीं है। अत: इस मामले में श्री केजरीवाल को आरोपमुक्त किया जाता है।”
कांस्टेबल ने अदालत में शिकायत की थी कि श्री केजरीवाल ने एक टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस को ‘ठुल्ला’ कहा था। मुख्यमंत्री की इस टिप्पणी ने उसे बहुत व्यथित और खिन्न किया जिससे वह अपने काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा था।
सात मई 2016 को अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत इस मामले में श्री केजरीवाल को तलब किया था।
आशा.संजय
वार्ता