भारतPosted at: Sep 11 2018 10:17PM योगी के भड़काऊ भाषण मामले में अदालत आदेश दे : सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली, 11 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक पुराने भड़काऊ भाषण मामले में हस्तक्षेप से मंगलवार को इन्कार कर दिया और संबंधित मजिस्ट्रेट को कानून के दायरे में आदेश जारी करने का आदेश दिया।
मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन-सदस्यीय खंडपीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया। उच्च न्यायालय ने इस मामले में राशिद खान की याचिका खारिज कर दी थी, जिसे उन्होंने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी।
न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, “हम गोरखपुर के मजिस्ट्रेट को केवल निर्देश देते हैं कि वह इस मामले में कानून के दायरे में अपना उचित आदेश सुनाये।”
उल्लेखनीय है कि यह मामला करीब 11 साल पुराना है। सत्ताईस जनवरी 2007 को श्री आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस दंगे में दो लोगों की मौत हो गयी थी और कई लोग घायल हुए थे। इस दंगे के लिए तत्कालीन सांसद एवं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तत्कालीन विधायक राधा मोहन दास अग्रवाल और गोरखपुर की तत्कालीन मेयर अंजू चौधरी पर भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का आरोप लगा था।
सुरेश.संजय
वार्ता