नयी दिल्ली, 12 सितम्बर (वार्ता) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 328 एफडीसी (निश्चित खुराक संयोजन) दवाओं के मानवीय इस्तेमाल के लिए उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसके अलावा कुछ शर्तों के साथ छह अन्य एफडीसी के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण को भी प्रतिबंधित किया गया है।
मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि दवा तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर इन दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है। बोर्ड ने एफडीसी दवाओं पर सौंपी गयी रिपोर्ट में कहा था कि इन 328 एफडीसी में निहित सामग्री का कोई चिकित्सकीय औचित्य नहीं है। इनसे मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुँच सकता है। बोर्ड ने सिफारिश की थी कि औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 26ए के तहत व्यापक जनहित में इन एफडीसी के उत्पादन, बिक्री तथा वितरण पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है। छह एफडीसी के बारे में बोर्ड ने सिफारिश की कि इनके चिकित्सकीय औचित्य के आधार पर कुछ शर्तों के साथ इनके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिये।
इससे पहले सरकार ने मार्च 2016 में धारा 26ए के तहत 344 एफडीसी दवाओं के इंसानों के इस्तेमाल के उद्देश्य से उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया था, जबकि बाद में पाँच अन्य एफडीसी दवाओं को प्रतिबंधित किया गया था।
अजीत सुरेश
वार्ता