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भारत


तीन तलाक पर तीन साल तक की जेल, अध्यादेश को राष्ट्रपित की मंजूरी

नयी दिल्ली 19 सितम्बर (वार्ता) तीन तलाक को गैर कानूनी बनाने वाले अध्यादेश पर राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बुधवार देर रात हस्ताक्षर कर दिये और इसके साथ यह अमल में आ गया है।
अब देश में तीन तलाक देने वाले पति को मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संपक्षण) अध्यादेश के तहत तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज सुबह इस अध्यादेश को स्वीकृति दी थी और इसके बाद इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था।
तीन तलाक से संबंधित विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में यह अटक गया था। इसके मद्देनजर सरकार यह अध्यादेश लायी है। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने इसे देर रात गजट में प्रकाशित कर दिया और इसके साथ यह अमल में आ गया है।
उनियाल, संतोष
वार्ता
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