भारतPosted at: Sep 20 2018 8:57PM डंपर घोटाला : शिवराज के खिलाफ दायर याचिका खारिज
नयी दिल्ली, 20 सितम्बर (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश में डंपर घोटाला मामले में मुख्यमंत्री शिवराज चौहान के खिलाफ जांच संबंधी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति अर्जन कुमार सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ ने प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता के के मिश्रा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) यह कहते हुए खारिज कर दी कि इसमें तथ्यों का अभाव है।
याचिकाकर्ता ने डंपर मामले में श्री चौहान की भूमिका की जांच के आदेश देने का न्यायालय से अनुरोध किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों से न्यायालय असंतुष्ट नजर आया। न्यायमूर्ति सिकरी ने कहा, “हम जानते हैं कि चुनाव आ रहा है, जाइये और चुनाव लड़िये।”
न्यायालय का रुख भांपकर याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
इससे पहले निचली अदालत और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने श्री मिश्रा की याचिका खारिज कर दी थी।
याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया था कि उच्च न्यायालय में राज्य सरकार ने डंपर कांड की पैरवी के लिए दिल्ली के एक वरिष्ठ अधिवक्ता को महज एक बार की पैरवी के लिए 11 लाख रुपये फीस अदा की थी। यही नहीं केन्द्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की अधिवक्ता पुत्री बांसुरी स्वराज को भी भारी फीस अदा की गई थी।
सुरेश टंडन
वार्ता