भारतPosted at: Nov 17 2018 7:26PM सुभाष चंद्रा मानहानि मामले में केजरीवाल बरी
नयी दिल्ली 17 नवंबर (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा की तरफ से दायर मानहानि मामले में बरी कर दिया है ।
अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट समर विशाल ने शनिवार को श्री केजरीवाल को बरी करते हुए कहा कि श्री चंद्रा ने मामला दायर करते समय उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया। श्री विशाल ने कहा कि श्री चंद्रा ने शिकायत पावर अटार्नी के जरिए फाइल की जिस पर कानून के तहत प्रतिबंध है।
मजिस्ट्रेट ने श्री केजरीवाल को बरी करते हुए की श्री चंद्रा कानून के मुताबिक नयी शिकायत करने के लिए स्वतंत्र हैं। श्री चंद्रा ने अपनी शिकायत में कहा था कि श्री केजरीवाल ने 11 नवंबर को संवाददाता सम्मेलन में उन पर झूठे, मनगढ़ंत और छवि खराब करने वाले आरोप लगाये थे। इसके बाद श्री चंद्रा ने 17 नवंबर 2016 को यह मामला दर्ज कराया था।
मिश्रा.श्रवण
वार्ता