भारतPosted at: Nov 17 2018 8:22PM सिग्नेचर ब्रिज मामले में अमानतुल्ला खां को अग्रिम जमानत
नयी दिल्ली 17 नवंबर(वार्ता) उत्तर पूर्वी दिल्ली में सिग्नेचर ब्रिज के चार नवंबर को उद्घाटन के दौरान भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनोज तिवारी के साथ धक्का-मुक्की के मामले में आम आदमी पार्टी(आप) के विधायक अमनातुल्ला खां को अग्रिम जमानत मिल गई है ।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने श्री खान को जमानत देते हुए निर्देश दिया कि वह जांच में सहयोग करें और मामले से जुड़े साक्ष्य के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ और गवाहों को प्रभावित नहीं करें।
ओखला से विधायक श्री खान की तरफ से अदालत में हाजिर हुए अधिवक्ता ने अरशाद ने विधायक की गिरफ्तारी की आशंका व्यक्त करते हुए अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था।
इलाके का सांसद होने के नाते श्री तिवारी चार नवंबर को सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन के समय वहां मौजूद थे । समारोह के लिए हालांकि उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया था।
श्री भारद्वाज ने कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाये। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदक को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत देने पर गिरफ्तार नहीं किया जाये।
श्री तिवारी की चार नवंबर की इस घटना की शिकायत पर न्यू उस्मानपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
मिश्रा आशा
वार्ता