भारतPosted at: Feb 14 2019 11:03PM आम्रपाली निवेश के बारे में हलफनामा दे: सुप्रीम कोर्ट
नयी दिल्ली 14 फरवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह से उसके निवेश को लेकर गुरुवार को जवाब तलब किया।
शीर्ष अदालत ने आम्रपाली से हलफनामा के जरिये यह बताने को कहा है कि उन्होंने अब तक किस परियोजना में कितने पैसे लगाये हैं और किस कंपनी के कौन से निदेशक रहे हैं?
न्यायालय ने आम्रपाली समूह को निर्देश दिया कि उसने अब तक जो ऋण और अग्रिम लिया है उसके एवज में वह 200 करोड़ रुपये जमा करवाये।
शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ने शुरुआती निदेशकों से लेकर अभी तक के सभी निदेशकों का नाम देने का आदेश दिया है।
इस मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
गौरतलब है कि आम्रपाली समूह पर हजारों फ्लैट खरीददारों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगा है।
सुरेश, उप्रेती
वार्ता