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भारत


आधार अध्यादेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई से इन्कार

नयी दिल्ली, 05 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने आधार को लेकर हालिया अध्यादेश को चुनौती देने वाली याच़िका की सुनवाई से शुक्रवार को इन्कार कर दिया और अपनी शिकायत लेकर उच्च न्यायालय जाने को कहा।
न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. अब्दुल नजीर की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता इस मसले पर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटायें। न्यायमूर्ति बोबडे ने कहा, “हम इस मामले में उच्च न्यायालय का मत जानना चाहेंगे।”
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि यह मसला राष्ट्रीय महत्व का है और इसका प्रभाव पूरे देश पर होगा। इसलिए न्यायालय को इस मसले पर निर्णय लेना चाहिए।
पीठ ने याचिकाकर्ताओं को यहां से याचिका वापस लेने और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दे दी।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
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