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भारत


एस्सार दिवाला मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश

नयी दिल्ली, 22 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने एस्सार स्टील के दिवाला एवं ऋणशोधन मामले में यथास्थिति बनाये रखने का आज आदेश दिया।
कर्जदाताओं की समिति ने राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के गत चार जुलाई के फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है।
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि इस मामले में कानूनी पहलुओं का निपटारा सदा के लिए कर दिया जायेगा। न्यायमूर्ति नरीमन ने कहा कि निगरानी समिति मामले की सात अगस्त को होने वाली सुनवाई तक काम करती रहेगी।
एनसीएलएटी ने कर्ज में फंसी कंपनी एस्सार स्टील के अधिग्रहण के लिए आर्सेलर मित्तल की 42 हजार करोड़ रुपये की बोली को मंजूरी दे दी थी। कर्जदाताओं की समिति ने इसके विरोध में उच्चतम न्यायालय में अपील की है। एस्सार स्टील के ऊपर 54,547 करोड़ रुपये का कर्ज बकाया है।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
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