Tuesday, Apr 16 2024 | Time 18:01 Hrs(IST)
image
भारत


माल्या की याचिका पर बैंक कंसोर्टियम को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नयी दिल्ली 29 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अवमानना का नोटिस वापस लेने के शराब कारोबारी विजय माल्या के अनुरोध पर बैंक कंसोर्टियम (समूह) को आज नोटिस जारी किया।
भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) के नेतृत्व वाले कंसोर्टियम ने माल्या द्वारा अपनी और परिजनों की सम्पत्ति का खुलासा नहीं करने को लेकर अदालत की अवमानना का मामला न्यायालय में दर्ज कराया था,जिस पर शराब कारोबारी को नोटिस जारी किया गया था। शीर्ष अदालत ने श्री माल्या को निर्देश दिया था कि वह अपनी और अपने परिजनों की सम्पत्ति का ब्योरा उसके समक्ष पेश करें,लेकिन कई महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है।
न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति रोहिंगटन एफ नरीमन की पीठ ने मामले की सुनवाई 27 सितम्बर तक के लिए स्थगित करते हुए एसबीआई को नोटिस का जवाब देने के लिए 10 दिन का समय दिया । साथ ही माल्या को भी जवाबी हलफनामे के लिए एक सप्ताह का समय दिया है । माल्या के वकील महेश अग्रवाल ने कहा कि उनके मुवक्किल की दलील है कि सम्पत्तियों का ब्योरा देने का आदेश बकाया भुगतान से संबंधित विवाद के निपटारे के मद्देनजर दिया गया था। चूंकि इसका निपटारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए ब्योरा देने को वह विवश नहीं हैं। जाहिर है ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ अवमानना का मामला भी नहीं बनता है।
बैंकों के कंसोर्टियम की ओर से एटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि अवमानना नोटिस वापस लेने की माल्या की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार नहीं की जानी चाहिए,क्योंकि शराब कारोबारी इस मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं हुए हैं। हालांकि न्यायमूर्ति नरीमन इस दलील से संतुष्ट नजर नहीं आये और उन्होंने बैंक कंसोर्टियम को नोटिस जारी करके 10 दिन के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया।
सुरेश.श्रवण
वार्ता
More News
बाबा रामदेव, बालकृष्ण को माफीनामा प्रकाशित करने का एक सप्ताह का मिला मौका

बाबा रामदेव, बालकृष्ण को माफीनामा प्रकाशित करने का एक सप्ताह का मिला मौका

16 Apr 2024 | 4:33 PM

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के ‘भ्रामक’ विज्ञापनों और एलोपैथिक चिकित्सा के ‘खिलाफ’ बयान देने से जुड़े अदालती अवमानना के ​​मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करवाने का मंगलवार को मौका दिया।

see more..
बाबा रामदेव, बालकृष्ण को माफीनामा प्रकाशित करने का एक सप्ताह का मिला मौका

बाबा रामदेव, बालकृष्ण को माफीनामा प्रकाशित करने का एक सप्ताह का मिला मौका

16 Apr 2024 | 4:31 PM

नयी दिल्ली, 16 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न बीमारियों के इलाज से संबंधित पतंजलि आयुर्वेद के 'भ्रामक' विज्ञापनों और एलोपैथिक चिकित्सा के 'खिलाफ' बयान देने से जुड़े अदालती अवमानना के ​​मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण को एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन के जरिए माफीनामा प्रकाशित करवाने का मंगलवार को मौका दिया।

see more..
image