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कश्मीर के डीजीपी ने दी यूएपीए के तहत पांच वाहनों को जब्त करने की मंजूरी

श्रीनगर, 04 सितंबर (वार्ता) कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने गैरकानूनी गतिविधि निरोधक कानून (यूएपीए) के तहत ऐसे पांच वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दे दी है जिन्हें बडगाम और कुलगाम जिलों में आतंकवाद से संबंधित घटनाओं में इस्तेमाल किया गया था।
पुलिस प्रवक्ता ने शुक्रवार को बताया कि डीजीपी ने यूएपीए,1967 की धारा 25 के तहत आतंकवाद से संबंधित अपराधों में इस्तेमाल किए गए पांच वाहनों को जब्त करने की मंजूरी दी।
उन्होंने बताया कि कुलगाम में गत 24 अप्रैल को यारीपोरा थाने को फ्रिसल पुलिस चौकी के प्रभारी से एक सूचना मिली कि शिरपोरा फ्रिसल निवासी पुलिस कांस्टेबल सरताज अहमद इटू, पुत्र गुलाम मोहम्मद इटू को कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने अगवा कर लिया है।
इसके बाद कानून की संबंधित धाराओं के तहत यह मामला यारीपोरा थाने में दर्ज किया गया और पुलिस ने जांच शुरू की।
कुलगाम पुलिस ने जांच के दौरान अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर सैंट्रो कार में घूम रहे आतंकियों को पकड़ने के लिए खारपोरा में एक तलाश अभियान चलाया।
इसके बाद, एक सैंट्रो वाहन को रोका गया और सुरक्षा बलों के रोकने पर वाहन में बैठे आतंकवादियों ने बाहर आकर सुरक्षाबलों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी।
सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में दोनों आतंकवादियों को मौके पर ही मार गिराया गया तथा अपहृत पुलिसकर्मी को सुरक्षित बचा लिया गया। सुरक्षा बलों ने वाहन चालक वंदेना शोपियां निवासी इरफान अहमद डार, पुत्र अब्दुल हमीद डार को पकड़ लिया और वाहन को कब्जे में ले लिया गया।
उन्होंने बताया कि वाहन से भारी मात्रा में हथियार गोला-बारूद और विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए। यह साबित हो गया कि वाहन का प्रयोग आतंकवादियों को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए किया गया। यह आतंकवादी घटना के दायरे में आता है लिहाजा इसे जब्त किया जाना चाहिए।
शुभम, यामिनी
वार्ता
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