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लश्कर के सहयोगी के खिलाफ एनआईए अदालत में चार्जशीट दाखिल

श्रीनगर, 17 जनवरी (वार्ता) जम्मू कश्मीर पुलिस ने अनंतनाग में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अदालत में लश्कर के कथित आतंकवादी सहयोगी के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत चार्जशीट दाखिल की है। इस पर एक हमले को अंजाम देने में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकियों की मदद करने का आरोप है।
पुलिस ने बताया कि 26 सितंबर 2020 को कुछ अज्ञात आतंकवादियों ने कुलगाम जिले के बेहीबाग पुलिस स्टेशन के पास पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं थी। लश्कर के यह दोनों आतंकवादी कुछ महीने पहले मारे जा चुके हैं।
चार्जशीट में पुलिस ने बताया कि हालांकि पुलिसकर्मियों ने इस हमले का माकूल जवाब दिया लेकिन दोनों आतंकवादी अंधेरे का फायदा उठाकर और अपने आतंकी सहयोगी की मदद से मौके से भागने में कामयाब हो गये थे। इसके बाद बेहीबाग पुलिस थाने में यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी।
जांच में पाया गया कि बेहीबाग में पुलिसकर्मियों पर जिन आतंकवादियों ने गोलियां चलायीं थीं वह प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के आमिर अहमद मीर और आमिर मंजूर गनी (अब मृत ) थे। जांच में आतंकवादियों के सहयोगी के रूप में सुहेल अहमद के नाम का खुलासा हुआ था। काफी प्रयासों के बाद आतंकवादियों के इस सहयोगी पर शिकंजा कसा जा सका , इसके कब्जे से अवैध हथियार और गोला-बारूद सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई।
बताया गया कि मामले की जांच पूरी तरह पेशेवर तरीके से की गई और जांच दल द्वारा डिजिटल साक्ष्य सहित सभी अन्य सबूत भी एकत्र किए गए । इसके बाद ही अनंतनाग में एनआईए अदालत में 15 जनवरी, 2022 को चार्जशीट पेश की गई।

शादाब,सोनिया
वार्ता
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