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बानखेड़े मामले में फैसला सुरक्षित

जबलपुर 02 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एनएसयूआई अध्यक्ष विपिन बानखेड़े के मामले में फैसला सुरक्षित करने के आदेश जारी किये है।
न्यायाधीश मोहम्मद एफ अनवर की एकलपीठ ने आज यह आदेश जारी किये है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2016 में एनएसयूआई के रैली के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के साथ संगठन के कार्यकतार्ओं ने मारपीट की थी। एनएसयूआई अध्यक्ष विपिन बानखेड़े से अन्य लोगों ने आरक्षक विरेन्द्र यादव की वर्दी फाड़ दी थी और पथराव के कारण उसका हाथ फ्रेक्चर हो गया था। पथराव में अन्य पुलिस कर्मी भी घायल हुए थे।
आरक्षक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। दायर आवेदन में कहा गया था कि वह इस वारदात में संलिप्त नहीं था। वह 25 अक्टूबर से न्यायिक अभिरक्षा में है। एनएसयूआई के अध्यक्ष होने के कारण उसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। एकलपीठ ने दायर जमानत याचिका की सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रखने के निर्देश दिये है।
सं नाग
वार्ता
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