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खाद गबन मामले में पांच साल का कारावास

नरसिहपुर, 09 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के नरसिंहपुर जिले की एक अदालत ने कृषि विपणन समिति करेली गोदाम से खाद गबन के मामले में आज एक अभियुक्त को पांच वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
न्यायाधीश विवेक पटेल ने कृषि विपणन समिति करेली गोदाम में खाद के गबन मामले मे निर्णय सुनाते हुए आरोपी अभय द्विवेदी को पांच वर्ष के कारावास के साथ पांच हजार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार वर्ष 2007 में 2042 क्विंटल रासायनिक खाद के गबन का मामला सामने आने के बाद मामले की विवेचना करके आरोपी अभय द्विवेदी के खिलाफ मामला न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया था। इस मामले से जुडे 13 साक्षियो के साक्ष्य अंकित कराए गए, जिससे न्यायालय ने सहमत होते हुए आरोपी को दोष सिद्ध पाए जाने पर सजा सुनाई।
सं बघेल
वार्ता
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