राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Nov 16 2018 8:19PM गलत इलाज पर चिकित्सक को क्षतिपूर्ति के निर्देशबड़वानी 16 नवंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के बड़वानी में जिला उपभोक्ता फोरम ने 8 वर्षीय बालक के पैर में गलत इंजेक्शन लगाकर उसे स्थाई तौर पर अपंग कर देने के मामले में एक तथाकथित चिकित्सक के खिलाफ तीन लाख रुपए देने का आदेश पारित किया है।अधिकृत जानकारी के अनुसार उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष पीएस पाटीदार सदस्य अंजना जैन और महेश चंद शर्मा ने कल पारित अपने आदेश में संबंधित तथाकथित डॉक्टर सनी शितोले को क्षति पूर्ति के रूप में तीन लाख दो हजार रुपये देने के निर्देश दिए हैं।घटनाक्रम के अनुसार प्रहलाद बारेला 15 जून 2014 को अपने 8 वर्षीय पुत्र रोशन के स्वास्थ्य खराब होने से धवली के शासकीय अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर अंबाराम शितोले को दिखाने उनके घर ले गया था। जहां पर डॉक्टर अंबाराम की अनुपस्थिति में उसके पुत्र सनी शितोले ने रोशन के बाएं कूल्हे पर एलोपैथिक इंजेक्शन लगाकर बाजार से कुछ दवाइयां लाने के लिए कहा था। उक्त इलाज के बाद बालक के पैर में जलन एवं खुजली होने पर उसे पुनः डॉक्टर शितोले के पास ले जाया गया।डॉ शितोले के उपचार से पीड़ित बालक को लाभ ना होने पर पालक द्वारा उसे महाराष्ट्र के चौपड़ा और जलगांव व इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में उपचार कराया गया। वहां के विशेषज्ञों द्वारा बताया गया कि बालक के पैर में गलत इंजेक्शन लगने से उसे स्थाई अपंगता आ गई है।इस घटनाक्रम से आहत होकर प्रह्लाद ने वरला थाने में प्रकरण दर्ज कराया और उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था।सं नागवार्ता