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राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़


कलेक्टर सहित आदिवासी विभाग के डिप्टी और सहायक आयुक्त तलब

जबलपुर, 05 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त कार्य का भुगतान नही किये जाने की सुनवाई में आज कलेक्टर सहित आदिवासी विभाग के डिप्टी और सहायक आयुक्त को तलब किया।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जिला कलेक्टर सहित आदिवासी कल्याण विभाग के डिप्टी और सहायक आयुक्त को तलब किया है। याचिका पर अगली सुनवाई 17 दिसंबर को निर्धारित की गयी है।
याचिकाकर्ता समन्वय कांन्टेक्टर और एटू इलेक्टिक कांटेक्टर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि जबलपुर के आदिवासी क्षेत्र माजरेटोले में विद्युतिकरण का ठेका उन्हें कलेक्टर स्थित आदिवासी कल्याण विभाग द्वारा दिया गया था। वर्ष 2017 में ठेके के अलावा अतिरिक्त कार्य के आदेश जारी किये गये थे। अतिरिक्त कार्य में दो लाख रूपये से अधिक का व्यय हुआ था। जिसका भुगतान नहीं किये जाने के खिलाफ यह याचिका दायर की गयी थी।
सं बघेल
वार्ता
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