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नाबालिग से छेडछाड़ मामले के दो अभियुक्तों को सजा

छतरपुर, 06 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने मां के साथ घर जाते समय रास्ते में नाबालिग से छेड़छाड़ करने के मामले के दो अभियुक्तों को तीन-तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
विशेष न्यायाधीश नोरिन निगम की अदालत ने कल कल्लू और शहजाद को दोषी ठहराते हुए छेड़छाड़, मारपीट के आरोप में तीन-तीन साल की कठोर कैद के साथ ढाई-ढाई हजार रुपए के जुर्माना की सजा सुनायी।
अभियोजन के अनुसार 6 नवंबर 2014 को रात करीब नाबालिग अपनी मां के साथ घर जा रही थी। देरी रोड पर मोटरसाइकिल से चार लड़के आए और एक लड़के ने पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। कल्लू कुशवाहा ने पीड़िता को मोटर साइकिल में बैठने को कहा। उसकी मां बचाने लगी तो मां की धक्का मुक्की की। इतने में पीड़िता का भाई और पिता मौके पर आ गए। पिता और भाई के चारो लड़को ने लाठी, डंडो से मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर कल्लू और शहजाद खान निवासी छतरपुर को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था।
सं बघेल
वार्ता
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