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हाईकोर्ट ने नई निविदा के खोलने पर लगाई रोक

जबलपुर 14 दिसंबर (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने बिना कारण ठेका निरस्त कर पुन: निविदा आमंत्रित किये जाने के मामले में आमंत्रित निविदा के खोले जाने पर रोक लगाते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ व न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने आज यह आदेश दिए है।
याचिकाकर्ता एच एस सर्विस प्रोवाईडर तथा श्रीमति प्रगया सावित्री की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनकी कम्पनी को वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 में केण्टोमेंट सागर में वाहन प्रवेश कर वसूली का ठेका मिला था। केण्टोमेंट सागर द्वारा वर्ष 2018-19 ने निविदा आमंत्रित की थी। पहली निविदा 23 अक्टूबर 2018 को इस आधार पर निरस्त कर दी गयी थी कि सिर्फ उनके फार्म ने टेण्डर डाला था। केण्टोमेंट द्वारा दूसरी निविदा 24 नवम्बर को निरस्त कर दी गयी थी। तीसरी निविदा में तीन कम्पनी ने टेण्डर डाले थे। जिसमें से दो कम्पनी के टेण्डर दस्तावेजो की जांच के बाद तकनीति आधार पर निरस्त कर दिये गये थे।
केण्टोमेंट की आठ सदस्यीय टेण्डर कमेटी ने उनकी कम्पनी के पक्ष में 4 दिसम्बर 2018 को टेण्डर जारी कर दिया है। केण्टोमेंट सागर ने उक्त आदेश को बेवसाइड में अपलोड कर दिया था। केण्टोमेंट बोर्ड ने दो दिन बाद 6 दिसम्बर को बिना कारण उक्ट टेण्डर को निरस्त कर दिया। उनके द्वारा अपने आदेश में यही कहा गया है कि प्रशासनिक कारण से उक्त जारी टेण्डर को निरस्त किया जा रहा है। इसके बाद उन्होंने चौथी बार टेण्डर के निविद आमंत्रित है जो 15 दिसम्बर को खुलनी है।
सं नाग
वार्ता
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