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डेयरी संचालक को छह माह का कारावास

मुरैना, 09 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने दूध में मिलावट पाए जाने पर एक डेयरी संचालक को छह माह का कारावास और बीस हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 सितंबर 2012 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी रेखा सोनी ने कैलारस कस्बे में स्थित एम एस रोड पर दूध की चेकिंग के दौरान एक डेयरी का दूध का एक टेंकर पकड़ और दूध का सेम्पल लिया। जांच में राज्य की प्रयोगशाला में दूध अमानक पाए जाने पर न्यायाधीश उमेश सोनी द्वारा 31 जुलाई 2018 को डेयरी संचालक शिव कुमार निवासी गणेशपुरा मुरैना को दोषी पाते हुये खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 51 में दस हजार रुपये का अर्थदंड और छह माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई थी।
इस निर्णय के विरुद्ध शिवकुमार द्वारा सत्र न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील में द्वितीय अपर सत्र न्यायालय अजय सिंह द्वारा शिवकुमार को दोषी पाते हुये कल अपील को निरस्त कर छह माह के कारावास के साथ बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
सं बघेल
वार्ता
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