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प्रथम के बाद द्वितीय और तृतीय किश्त मिलेगी आसानी से: जयवर्द्धन

भोपाल, 09 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह के निर्देश पर शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किश्त के बाद द्वितीय और तृतीय किश्त मिलने में होने वाली दिक्कत को दूर किया गया है। अनुदान देने के नियमों को संशोधित कर सरल बनाया गया है।
श्री सिंह ने विभागीय गतिविधियों की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम किश्त के बाद हितग्राहियों को दी जाने वाली द्वितीय किश्त में काफी परेशानी होने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि एक बार हितग्राही को आवास उपलब्ध होने के बाद उसे आसानी से किश्त प्राप्त हो, इस संबंध में सभी को निर्देश दें। उन्होंने कहा कि अब हितग्राहियों को सिर्फ निर्धारित जियो टेगिंग स्तर पूरा होने के बाद अधिकतम तीन दिन के अन्दर प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त दी जाएगी।
नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने भोपाल नगर निगम और मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जारी नये दिशा-निर्देश में हितग्राही को आवास स्वीकृत होने के बाद राशि हस्तांतरण में निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने पर माप, माप-पुस्तिका में दर्ज करने अपना मूल्यांकन करने को गैर-जरूरी बताया है। इसके कारण किश्त न रोकने के निर्देश दिये हैं। साथ ही लेखा परीक्षण सिर्फ प्रथम किश्त के पूर्व ही करने को कहा है। द्वितीय और तृतीय किश्त में लेखा परीक्षण जरूरी नहीं होगा।
बघेल
वार्ता
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