राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 10 2019 9:05PM करोड़ों का हेरफेर करने वाले को जमानत नहींजबलपुर 10 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने फाइनेंस कंपनी के नाम पर हितग्राहियों के करोड़ों रुपये की राशि जमा कर वापस न करने के आरोपी चिटफंड कंपनी के डायरेक्टर की जमानत अर्जी खारिज कर दी।न्यायाधीश राजीव कुमार दुबे की एकलपीठ ने यह आदेश दिए है।प्रकरण के अनुसार आवेदक सतनम सिंह रांधवा पर आरोप है कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर जीएन गोल्ड, जीएन डेयरीज व जीएनडी इंडिया प्रालि. नाम की कंपनी खोली और लोगों से फिक्स डिपॉजिट व मंथली रिकरिंग के हिसाब से प्रदेश के अलग-अलग जिलों से करोड़ों रुपये की राशि जमा करायी। आरोप है कि मैच्यूरटी होने के बावजूद भी हितग्राहियों का पैसा उन्हें वापस नहीं किया गया, जिस पर हितग्राहियों की शिकायत पर भोपाल एसटीएफ ने आरोपी के खिलाफ 420 व मप्र हितग्राहियों के सुरक्षा अधिनियम सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। जिस पर आरोपी की ओर से यह जमानत अर्जी पेश की गई थी। न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दायर जमानत अर्जी खारिज कर दी। सं नागवार्ता