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एडीजे के लिए 48 वर्ष आयु तक अभ्यार्थी हो सकते हैं परीक्षा में शामिल

जबलपुर, 12 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने एडीजे के परीक्षा के लिए उम्र सीमा 48 से घटाकर 45 किये जाने के खिलाफ दायर याचिका संबंधी मामले की सुनवाई में अड़तालिस वर्ष आयु के उम्मीदवारों को परीक्षा में शामिल किए जाने के आदेश जारी किए हैं।
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एस के सेठ और न्यायाधीश व्ही के शुक्ला की युगलपीठ ने 48 वर्ष के उम्मीदवार को परीक्षा में शामिल किये किये जाने के आदेश जारी किये है। युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले अभियार्थियों के परीक्षा के रिजल्ट घोषित नहीं करते हुए सील कवर लिफाफें में रखे जाये।
एडीजे की परीक्षा के लिए उम्र सीमा में संशोधन करते हुए उसे 35 से बढ़ाकर 48 किया गया था। जिसे पुन: संशोधित करते हुए उसे 45 वर्ष कर दिया गया था। जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय में तीन दर्जन से अधिक अधिवक्ताओं की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। दायर याचिका में कहा गया था कि मप्र उच्च न्यायालय के नियम 1994 में संशोधन कर उम्र सीमा में बढ़ोत्तरी की गयी थी। इसके बाद उम्र सीमा को पुन संशोधित किया जाना अनुचित है। इससे कई लोग परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो जायेंगे।
याचिका में कहा गया था कि परीक्षा के लिए आॅनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 जनवरी है, उक्त आदेश से कई लोग प्रभावित होगे। याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 48 वर्ष तक के उम्मीदवार परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे उम्मीदवार के रिजल्ट घोषित नहीं करते हुए सील कवर लिफाफे रखे जाये।
सं बघेल
वार्ता
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