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न्यायालय के निर्देश पर नाबालिग पति के माता पिता के खिलाफ प्रकरण दर्ज

खरगोन, 13 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के खरगोन के किशोर न्यायालय के निर्देश पर गोगावा थाना पुलिस ने एक नाबालिग पति के माता-पिता के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गोगावा थाना पुलिस के नगर निरीक्षक दिलीप गंगराड़े के अनुसार किशोर न्यायालय खरगोन के निर्देश पर ग्राम रोडिया के गमर सिंह और उसकी पत्नी रानू के विरुद्ध उनके 14 वर्ष के पुत्र की शादी कर दिए जाने के आरोप में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया।
श्री गंगराड़े ने बताया कि अप्रैल 2018 में गमर सिंह ने अपने 14 वर्षीय पुत्र की शादी खंडवा जिले के नर्मदा नगर थाना क्षेत्र के बोरदड़ निवासी 19 वर्षीय चम्पा से कर दी थी। विवाह के कुछ दिन उपरांत ही चंपा कथित तौर पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना तथा दहेज की मांग के चलते अपने मायके वापस आ गई थी।
वहां उसने हाल ही में दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने संबंधी धाराओं के अंतर्गत अपने पति, ससुर गमर सिंह तथा सास रानू के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कराया था। उक्त प्रकरण नर्मदा नगर पुलिस ने संबंधित थाना क्षेत्र गोगावा को स्थानांतरित किया था।
प्रकरण की विवेचना के दौरान यह ज्ञात हुआ कि चंपा का पति मात्र 14 वर्ष का है, इसलिए उसे किशोर न्यायालय खरगोन में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने यह माना कि उसकी शादी के लिए उसके माता-पिता जिम्मेदार है। न्यायालय ने कल पुलिस को 14 वर्षीय पति के माता-पिता के विरुद्ध बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण दर्ज करने के आदेश दिए थे।
सं बघेल
वार्ता
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