राज्य » मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़Posted at: Jan 14 2019 7:33PM स्मैक बेंचने के आरोपी को छह वर्ष की सजाछतरपुर, 14 जनवरी (वार्ता) मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले की एक अदालत ने स्मैक बेचने के मामले में दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त को आज छह वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।विशेष न्यायाधीश संजय कुमार जैन ने एनडीपीएस एक्ट मामले में एक अभियुक्त मुकेश गौतम दोषी पाए जाने पर छह वर्ष के कठोर कारावास के साथ पच्चीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है। वहीं इस मामले के एक अन्य आरोपी मुट्टन ड्राइवर को अदालत में उपस्थित नहीं होने पर उसे फरार घोषित कर दिया गया।अभियोजन के अनुसार 01 नवम्बर 2012 की शाम सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि चित्रा टॉकीज के पास मुकेश गौतम एवं मुट्टन ड्राइवर, जफर अली जेब में स्मैक की पुड़िया रख कर बेचने की फिराक में घूम रहे हैं। इस बात की सूचना पर पुलिस ने बताए गए हुलिये के व्यक्तियों की तलाश की गई मौके पर मुकेश गौतम को अभिरक्षा में लेकर और मुट्टन ड्राइवर की तलाशी उसके पास से स्मैक बरामद की गयी।पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था।सं बघेल वार्ता